
निवास परमिट कितने दिनों में बनवाना ज़रूरी है — क्या पता या नौकरी बदलने पर सूचना देनी होती है
दुनिया कैसे मनाती हैताइवान का Alien Resident Certificate (ARC), जो National Immigration Agency जारी करती है, प्रवेश के 30 दिनों के भीतर बनवाना अनिवार्य है, और पता बदलने पर भी उतने ही 30 दिनों में सूचना देनी होती है — देर होने पर Immigration Act NT$2,000–10,000 का जुर्माना तय करता है।
त्वरित उत्तर
| देश | यह कब होता है? | तारीख़ कैसे तय होती है |
|---|---|---|
| भारत | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| ब्राज़ील | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| चीन | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| इंडोनेशिया | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| जापान | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| ताइवान | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
| संयुक्त राज्य | तारीख़ की पुष्टि बाकी है | रोज़मर्रा का विषय |
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दुनिया कैसे मनाती है
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ब्राज़ील में नियम क्या है?
ब्राज़ील विदेशियों को जो निवास दस्तावेज़ देता है वह है National Migratory Registry (RNM), जिसका भौतिक कार्ड CRNM कहलाता है, और जिसे संघीय पुलिस (Polícia Federal) जारी करती है। इसका आधार 2017 का प्रवासन कानून (कानून संख्या 13,445) और उसका कार्यान्वयन डिक्री संख्या 9,199/2017 है; शुल्क R$204.77 है। पंजीकरण की समय-सीमा व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करती है — अस्थायी वीज़ा धारकों को ब्राज़ील में प्रवेश के बाद 90 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होता है, जबकि निवास प्राधिकरण (autorização de residência) पाने वालों को स्वीकृति के आधिकारिक राजपत्र (Diário Oficial) में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होता है। पता बदलने पर, संघीय पुलिस एक मुफ़्त ऑनलाइन फ़ॉर्म उपलब्ध कराती है जिसमें व्यक्तिगत रूप से जाने की ज़रूरत नहीं होती, हालाँकि देखी गई आधिकारिक पृष्ठों में सूचना देने के लिए सटीक दिनों की संख्या नहीं बताई गई है। प्रवासन दस्तावेज़ पर तय समय-सीमा के भीतर औपचारिकताएँ पूरी न करने पर, डिक्री 9,199/2017 की धारा 307(II) के अनुसार, अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना और निर्वासन हो सकता है। ब्राज़ील में "रोज़गार उद्देश्य के लिए निवास प्राधिकरण" को एक अलग पारंपरिक वर्क परमिट के बजाय, उसी सरलीकृत प्रवासन-कानून प्रणाली के अंतर्गत एक उप-श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक विशिष्ट पहलू है मर्कोसुल निवास समझौता, जिसके तहत सदस्य और सहयोगी देशों — अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू और उरुग्वे — के नागरिक सरलीकृत प्रक्रिया से निवास प्राप्त कर सकते हैं।
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चीन में नियम क्या है?
मुख्यभूमि चीन विदेशियों को "फॉरेनर्स रेजिडेंस परमिट" जारी करता है, जो पाँच श्रेणियों में आता है — कार्य, अध्ययन, पत्रकारिता, पारिवारिक पुनर्मिलन, और निजी मामले — जिसे राष्ट्रीय आप्रवासन प्रशासन के अधीन प्रान्तीय-स्तर या उससे ऊपर के लोक सुरक्षा प्रवेश-निकास प्राधिकरण जारी करते हैं। निकास-प्रवेश प्रशासन कानून की धारा 38 के अनुसार 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के विदेशियों को चीन में रहते हुए हर समय पासपोर्ट या रेजिडेंस परमिट साथ रखना अनिवार्य है। यदि वीज़ा में दर्शाया गया है कि प्रवेश के बाद रेजिडेंस परमिट लेना ज़रूरी है, तो प्रवेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है (चीन में विदेशियों के रोज़गार प्रबंधन विनियमन, धारा 16)। रेजिडेंस परमिट पर दर्ज किसी भी जानकारी में बदलाव — जिसमें पता भी शामिल है — होने पर, बदलाव की तारीख से 10 दिनों के भीतर निवास स्थान के लोक सुरक्षा प्राधिकरण में सूचित करना होता है (धारा 33); होटल के अलावा कहीं और ठहरने पर, ठहरने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है (धारा 39)। वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट दो अलग प्रणालियों के दो अलग दस्तावेज़ हैं — वर्क परमिट मानव संसाधन एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (या स्थानीय श्रम विभाग) जारी करता है, जबकि रेजिडेंस परमिट लोक सुरक्षा के प्रवेश-निकास विभाग से मिलता है; नौकरी या कार्यस्थल बदलने पर 10 दिनों के भीतर लोक सुरक्षा प्राधिकरण को सूचित करना होता है, और नियोक्ता को भी अनुबंध समाप्ति पर सूचित कर संबंधित दस्तावेज़ लौटाने होते हैं (धारा 19, 20)।
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इंडोनेशिया में नियम क्या है?
इंडोनेशिया की दीर्घकालिक निवास स्थिति दो भागों में बँटी है — ITAS (Izin Tinggal Terbatas, सीमित प्रवास) जिसका भौतिक कार्ड KITAS कहलाता है, और ITAP (Izin Tinggal Tetap, स्थायी प्रवास) जिसका कार्ड KITAP कहलाता है — दोनों कानून एवं मानवाधिकार मंत्रालय के अधीन इमिग्रेशन महानिदेशालय जारी करता है। ITAP 5 वर्षों के लिए वैध होता है और अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है; ITAS को हर बार अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कुल मिलाकर अधिकतम 6 वर्ष तक। 2011 के इमिग्रेशन कानून संख्या 6 की धारा 48 इंडोनेशिया में हर विदेशी को वैध निवास परमिट रखना अनिवार्य बनाती है; धारा 71(2) कोई स्थायी साथ-रखने की बाध्यता नहीं है, बल्कि कर्तव्यरत आप्रवासन अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर दस्तावेज़ दिखाने या सौंपने की आवश्यकता है। उसी कानून की धारा 71(1) विदेशियों को नागरिक स्थिति, राष्ट्रीयता, रोज़गार, प्रायोजक या पते में किसी भी बदलाव की स्थानीय इमिग्रेशन कार्यालय को सूचना देने के लिए बाध्य करती है; पता-परिवर्तन विशेष रूप से अधिकतम 14 दिनों के भीतर सूचित करना होता है, और प्रायोजक (Penjamin) धारा 63(2) के तहत इसकी संयुक्त ज़िम्मेदारी साझा करता है — देरी पर प्रशासनिक या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। पुरानी वर्क परमिट व्यवस्था IMTA को 2018 के राष्ट्रपति विनियम संख्या 20 के तहत समाप्त कर दिया गया; वर्तमान व्यवस्था में नियोक्ता पहले श्रम मंत्रालय में "विदेशी कर्मी उपयोग योजना (RPTKA)" दाखिल करता है और प्रति कर्मी प्रति माह US$100 का शुल्क चुकाता है, स्वीकृति मिलने के बाद ही विदेशी कर्मचारी इमिग्रेशन के माध्यम से कार्य-उद्देश्य वाला KITAS (श्रेणी 312) माँग सकता है — कार्य-स्वीकृति और निवास परमिट अब भी दो अलग विभागों की दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। जुलाई 2024 में शुरू हुआ "गोल्डन वीज़ा" (मंत्री विनियम संख्या 11/2024 के तहत) एक और रास्ता है — व्यक्तिगत निवेश US$350,000 (5 वर्ष) या US$700,000 (10 वर्ष), कॉर्पोरेट निवेशकों के लिए और ऊँची सीमाएँ, जो सामान्य KITAS प्रक्रिया से छूट देता है।
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भारत में नियम क्या है?
भारत में अन्य छह देशों की तरह हर विदेशी को दिया जाने वाला कोई एक "निवास कार्ड" नहीं है — यहाँ वीज़ा श्रेणी ही मुख्य आधार है। रोज़गार, छात्र, अनुसंधान, चिकित्सा या चिकित्सा-सहायक वीज़ा पर, जिनकी वैधता 180 दिनों से अधिक है, विदेशियों को पहली बार प्रवेश के 14 दिनों के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) / विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है; जो दस्तावेज़ मिलता है उसे आधिकारिक रूप से "Residential Permit" कहा जाता है। एक ही यात्रा में 180 दिन या उससे कम के व्यवसाय, प्रवेश (X), या पत्रकार वीज़ा आमतौर पर पंजीकरण से मुक्त होते हैं; पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे में और अफ़ग़ान नागरिकों को 14 दिनों में पंजीकरण कराना होता है, जबकि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे मुक्त होते हैं। यदि पंजीकृत पते से लगातार 8 सप्ताह या उससे अधिक अनुपस्थित रहना है, या पंजीकृत विवरण — पता सहित — में कोई बदलाव होता है, तो 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, या पंजीकृत डाक से सूचित करना होता है। देर से पंजीकरण कराने पर लगभग $30 के बराबर जुर्माना लग सकता है, और अवैध ठहराव की स्थिति में विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अधिकतम 5 वर्ष कारावास और जुर्माना हो सकता है, साथ ही निर्वासन भी। भारत में कोई अलग वर्क परमिट कार्ड नहीं है — काम करने का अधिकार सीधे रोज़गार वीज़ा (E वीज़ा) में ही शामिल होता है, जिसे नियोक्ता प्रायोजित करता है, और न्यूनतम वार्षिक वेतन सीमा आमतौर पर $25,000 होती है (NGO के लिए अपवाद हैं)। अंतिम प्रस्थान से पहले, Residential Permit पंजीकरण अधिकारी या निकास बंदरगाह के आप्रवासन अधिकारी को लौटाना अनिवार्य है।
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जापान में नियम क्या है?
जापान का दीर्घकालिक निवास दस्तावेज़ "ज़ैर्यू कार्ड" (在留カード, Residence Card) है, जिसे Immigration Services Agency के आयुक्त "मध्यम-से-दीर्घकालिक निवासियों" को जारी करते हैं। इमिग्रेशन नियंत्रण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार यह कार्ड हर समय साथ रखना अनिवार्य है; कार्ड साथ होने पर अलग से पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं रहती। कार्ड मिलने और पता तय होने के बाद, विदेशी को 14 दिनों के भीतर नगरपालिका कार्यालय में अपना पता दर्ज कराना होता है (धारा 19-7(1))। बाद में पता बदलने पर भी नई नगरपालिका को 14 दिनों के भीतर सूचित करना ज़रूरी है (धारा 19-9(1))। जापान में अलग से कोई "वर्क परमिट" कार्ड नहीं है — काम करने की अनुमति सीधे निवास स्थिति (在留資格) में ही शामिल होती है और कार्ड पर 就労の可否 के रूप में दर्ज होती है; लिखित प्रमाण चाहिए तो वैकल्पिक "रोज़गार प्रमाणपत्र" (धारा 19-2) के लिए आवेदन किया जा सकता है। कार्य-संबंधी निवास स्थिति रखने वाला व्यक्ति यदि नौकरी छोड़ता है या निकाला जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर Immigration Services Agency को सूचित करना होता है (धारा 19-16); न बताने या गलत जानकारी देने पर दंड के साथ-साथ भविष्य के वीज़ा आवेदन पर भी असर पड़ सकता है।
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ताइवान में नियम क्या है?
ताइवान का दीर्घकालिक निवास दस्तावेज़ है Alien Resident Certificate (ARC, 外僑居留證), जिसे National Immigration Agency (NIA), गृह मंत्रालय के अधीन, जारी करती है। निवास वीज़ा पर प्रवेश करने वाले विदेशी को प्रवेश के अगले दिन से 30 दिनों के भीतर ARC के लिए आवेदन करना होता है। यदि पता बदलता है, तो नए पते के NIA सेवा केंद्र में परिवर्तन की तारीख के अगले दिन से 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है; देर से रिपोर्ट करने पर Immigration Act के तहत NT$2,000 से 10,000 तक जुर्माना लगता है। 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के विदेशियों को हर समय पासपोर्ट या ARC साथ रखना अनिवार्य है (अनुच्छेद 28); दिखाने से इनकार करने पर अनुच्छेद 85 के तहत जुर्माना है। ARC और वर्क परमिट दो अलग-अलग दस्तावेज़ हैं जो दो अलग-अलग विभागों से आते हैं — वर्क परमिट श्रम मंत्रालय (Workforce Development Agency) जारी करता है, जबकि ARC NIA से मिलता है, इसलिए नौकरी बदलने पर नया वर्क परमिट लेना पड़ता है। 2018 में शुरू हुआ Employment Gold Card एक अनूठी व्यवस्था है, जो वर्क परमिट, निवास वीज़ा, ARC और पुनः प्रवेश परमिट — चारों को एक कार्ड में जोड़ता है, जिसकी वैधता 1 से 3 वर्ष होती है, और धारक किसी एक नियोक्ता से बंधा नहीं रहता।
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संयुक्त राज्य में नियम क्या है?
अमेरिका में कोई एक "निवास कार्ड" प्रणाली नहीं है — विदेशी दो अलग रास्तों में से एक अपनाते हैं। स्थायी निवास (Green Card) पाने वालों के पास Form I-551 (Permanent Resident Card) होता है, जिसे U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) जारी करती है। गैर-आप्रवासी वीज़ा धारक (जैसे H-1B, F-1) के मामले में, प्रवेश के समय Customs and Border Protection (CBP) द्वारा जारी Form I-94 अधिकृत ठहराव अवधि और वीज़ा श्रेणी दर्ज करता है। संयुक्त राज्य संहिता की धारा 8 U.S.C. § 1304(e) के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पंजीकृत विदेशी को हर समय अपना पंजीकरण प्रमाण (जैसे I-551) साथ रखना अनिवार्य है; उल्लंघन एक हल्का अपराध है, जिसमें अधिकतम $100 जुर्माना और/या अधिकतम 30 दिन की कैद हो सकती है। धारा 1305(a) के अनुसार पंजीकृत विदेशी को पता बदलने पर 10 दिनों के भीतर लिखित रूप से सूचित करना होता है। अन्य छह देशों के विपरीत, अमेरिका में कोई राष्ट्रीय नगरपालिका निवास-पंजीकरण कार्यालय नहीं है — पता बताना एक अलग संघीय नियम है, स्थानीय पंजीकरण व्यवस्था नहीं। कार्य प्राधिकरण के मामले में, ग्रीन कार्ड स्वयं काम करने के अधिकार का प्रमाण है और अलग दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं; लेकिन कुछ श्रेणियाँ — जैसे OPT पर F-1 छात्र, शरण आवेदक, और कुछ आश्रित जीवनसाथी — को अलग से Form I-765 (Employment Authorization Document, EAD) के लिए आवेदन करना पड़ता है।
स्रोत और तारीख़ें
तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।
- gov.br/servicos/registrar-se-como-estra… ↗
- gov.br/capa ↗
- gov.br/migracao/registrar-se-como-estra… ↗
- gov.br/duvidas-frequentes ↗
- nia.gov.cn/c1356308/content.html ↗
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- nia.gov.cn/c1771556/content.html ↗
- karawang.imigrasi.go.id ↗
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- moj.go.jp/nyuukokukanri10_00021.html ↗
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- immigration.gov.tw/371903 ↗
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- govinfo.gov/USCODE-2024-title8-chap12-s… ↗
- govinfo.gov/USCODE-2023-title8-chap12-s… ↗