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विषय: निवास परमिट कितने दिनों में बनवाना ज़रूरी है — क्या पता या नौकरी बदलने पर सूचना देनी होती है

ताइवान में नियम क्या है?

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ताइवान का दीर्घकालिक निवास दस्तावेज़ है Alien Resident Certificate (ARC, 外僑居留證), जिसे National Immigration Agency (NIA), गृह मंत्रालय के अधीन, जारी करती है। निवास वीज़ा पर प्रवेश करने वाले विदेशी को प्रवेश के अगले दिन से 30 दिनों के भीतर ARC के लिए आवेदन करना होता है। यदि पता बदलता है, तो नए पते के NIA सेवा केंद्र में परिवर्तन की तारीख के अगले दिन से 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है; देर से रिपोर्ट करने पर Immigration Act के तहत NT$2,000 से 10,000 तक जुर्माना लगता है। 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के विदेशियों को हर समय पासपोर्ट या ARC साथ रखना अनिवार्य है (अनुच्छेद 28); दिखाने से इनकार करने पर अनुच्छेद 85 के तहत जुर्माना है। ARC और वर्क परमिट दो अलग-अलग दस्तावेज़ हैं जो दो अलग-अलग विभागों से आते हैं — वर्क परमिट श्रम मंत्रालय (Workforce Development Agency) जारी करता है, जबकि ARC NIA से मिलता है, इसलिए नौकरी बदलने पर नया वर्क परमिट लेना पड़ता है। 2018 में शुरू हुआ Employment Gold Card एक अनूठी व्यवस्था है, जो वर्क परमिट, निवास वीज़ा, ARC और पुनः प्रवेश परमिट — चारों को एक कार्ड में जोड़ता है, जिसकी वैधता 1 से 3 वर्ष होती है, और धारक किसी एक नियोक्ता से बंधा नहीं रहता।

यह विषय क्या है?

ताइवान का Alien Resident Certificate (ARC), जो National Immigration Agency जारी करती है, प्रवेश के 30 दिनों के भीतर बनवाना अनिवार्य है, और पता बदलने पर भी उतने ही 30 दिनों में सूचना देनी होती है — देर होने पर Immigration Act NT$2,000–10,000 का जुर्माना तय करता है।

जापान का Residence Card और भी सख़्त समय-सीमा रखता है — पहली बार पता दर्ज कराना हो या नौकरी बदलने पर सूचित करना, दोनों ही Immigration Control Act के तहत 14 दिनों में तय हैं।

मुख्यभूमि चीन में पंजीकृत निवास-परमिट में बदलाव के लिए 10 दिन (निकास-प्रवेश प्रशासन कानून, धारा 33) मिलते हैं, और होटल के अलावा कहीं ठहरने पर केवल 24 घंटे (धारा 39)।

अमेरिका में कोई राष्ट्रीय निवास-पंजीकरण कार्यालय है ही नहीं, फिर भी पंजीकृत विदेशी के पते में बदलाव संघीय कानून — 8 U.S.C. § 1305 — के तहत उसी 10 दिन की समय-सीमा से बँधा है, वह भी लिखित रूप में।

भारत एक ही निवास कार्ड के बजाय वीज़ा श्रेणी पर चलता है — 180 दिनों से अधिक वैधता वाले रोज़गार या छात्र वीज़ा को प्रवेश के 14 दिनों के भीतर FRRO में पंजीकृत कराना होता है।

इंडोनेशिया में पता-परिवर्तन की सीमा अधिकतम 14 दिन है, और प्रायोजक भी इसकी सूचना देने के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार होता है।

ब्राज़ील सबसे अधिक छूट देता है — अस्थायी वीज़ा धारक के पास संघीय पुलिस में पंजीकरण के लिए 90 दिन होते हैं।

वर्क परमिट और निवास परमिट एक ही दस्तावेज़ हैं या नहीं, इसमें सातों देश दो खेमों में बँटते हैं — ताइवान, चीन और इंडोनेशिया में दो अलग विभागों के दो अलग दस्तावेज़ हैं; जापान में काम करने का अधिकार सीधे निवास स्थिति में ही शामिल है; और अमेरिका में ग्रीन कार्ड स्वयं काम करने के अधिकार का प्रमाण है।

स्रोत और तारीख़ें

तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।