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विषय: निवास परमिट कितने दिनों में बनवाना ज़रूरी है — क्या पता या नौकरी बदलने पर सूचना देनी होती है

भारत में नियम क्या है?

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भारत में अन्य छह देशों की तरह हर विदेशी को दिया जाने वाला कोई एक "निवास कार्ड" नहीं है — यहाँ वीज़ा श्रेणी ही मुख्य आधार है। रोज़गार, छात्र, अनुसंधान, चिकित्सा या चिकित्सा-सहायक वीज़ा पर, जिनकी वैधता 180 दिनों से अधिक है, विदेशियों को पहली बार प्रवेश के 14 दिनों के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) / विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है; जो दस्तावेज़ मिलता है उसे आधिकारिक रूप से "Residential Permit" कहा जाता है। एक ही यात्रा में 180 दिन या उससे कम के व्यवसाय, प्रवेश (X), या पत्रकार वीज़ा आमतौर पर पंजीकरण से मुक्त होते हैं; पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे में और अफ़ग़ान नागरिकों को 14 दिनों में पंजीकरण कराना होता है, जबकि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे मुक्त होते हैं। यदि पंजीकृत पते से लगातार 8 सप्ताह या उससे अधिक अनुपस्थित रहना है, या पंजीकृत विवरण — पता सहित — में कोई बदलाव होता है, तो 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से, अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, या पंजीकृत डाक से सूचित करना होता है। देर से पंजीकरण कराने पर लगभग $30 के बराबर जुर्माना लग सकता है, और अवैध ठहराव की स्थिति में विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अधिकतम 5 वर्ष कारावास और जुर्माना हो सकता है, साथ ही निर्वासन भी। भारत में कोई अलग वर्क परमिट कार्ड नहीं है — काम करने का अधिकार सीधे रोज़गार वीज़ा (E वीज़ा) में ही शामिल होता है, जिसे नियोक्ता प्रायोजित करता है, और न्यूनतम वार्षिक वेतन सीमा आमतौर पर $25,000 होती है (NGO के लिए अपवाद हैं)। अंतिम प्रस्थान से पहले, Residential Permit पंजीकरण अधिकारी या निकास बंदरगाह के आप्रवासन अधिकारी को लौटाना अनिवार्य है।

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ताइवान का Alien Resident Certificate (ARC), जो National Immigration Agency जारी करती है, प्रवेश के 30 दिनों के भीतर बनवाना अनिवार्य है, और पता बदलने पर भी उतने ही 30 दिनों में सूचना देनी होती है — देर होने पर Immigration Act NT$2,000–10,000 का जुर्माना तय करता है।

जापान का Residence Card और भी सख़्त समय-सीमा रखता है — पहली बार पता दर्ज कराना हो या नौकरी बदलने पर सूचित करना, दोनों ही Immigration Control Act के तहत 14 दिनों में तय हैं।

मुख्यभूमि चीन में पंजीकृत निवास-परमिट में बदलाव के लिए 10 दिन (निकास-प्रवेश प्रशासन कानून, धारा 33) मिलते हैं, और होटल के अलावा कहीं ठहरने पर केवल 24 घंटे (धारा 39)।

अमेरिका में कोई राष्ट्रीय निवास-पंजीकरण कार्यालय है ही नहीं, फिर भी पंजीकृत विदेशी के पते में बदलाव संघीय कानून — 8 U.S.C. § 1305 — के तहत उसी 10 दिन की समय-सीमा से बँधा है, वह भी लिखित रूप में।

भारत एक ही निवास कार्ड के बजाय वीज़ा श्रेणी पर चलता है — 180 दिनों से अधिक वैधता वाले रोज़गार या छात्र वीज़ा को प्रवेश के 14 दिनों के भीतर FRRO में पंजीकृत कराना होता है।

इंडोनेशिया में पता-परिवर्तन की सीमा अधिकतम 14 दिन है, और प्रायोजक भी इसकी सूचना देने के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार होता है।

ब्राज़ील सबसे अधिक छूट देता है — अस्थायी वीज़ा धारक के पास संघीय पुलिस में पंजीकरण के लिए 90 दिन होते हैं।

वर्क परमिट और निवास परमिट एक ही दस्तावेज़ हैं या नहीं, इसमें सातों देश दो खेमों में बँटते हैं — ताइवान, चीन और इंडोनेशिया में दो अलग विभागों के दो अलग दस्तावेज़ हैं; जापान में काम करने का अधिकार सीधे निवास स्थिति में ही शामिल है; और अमेरिका में ग्रीन कार्ड स्वयं काम करने के अधिकार का प्रमाण है।

स्रोत और तारीख़ें

तारीख़ें स्थानीय समय, कैलेंडर और आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित हैं। अनुमानित या स्थानीय तारीख़ के लिए स्रोत देखें।